गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल की सजा

बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के तहत अशोक कुमार उर्फ आशु राठी को दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। वह एक संगठित गैंग का सदस्य है, जिसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 15...

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