बहराइच हिंसा मामला: जेल में बंद 8 आरोपियों पर रासुका लगाया गया; हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश

 उत्तर प्रदेश के बहराइच में अक्टूबर 2024 में हुई हिंसा के मामले में 8 और आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की सिफारिश

प्रशासन और पुलिस ने राज्य सरकार की मंजूरी के लिए सिफारिश भेजी; मामले में 5 लोगों के खिलाफ पहले ही कठोर कानून लागू किया जा चुका है


उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन और पुलिस ने जिले के महाराजगंज इलाके में अक्टूबर 2024 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आठ और आरोपियों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की सिफारिश की है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई संपत्तियों को आग लगा दी गई थी।


महसी के क्षेत्राधिकारी (सीओ) धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दो दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आठ आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की मंजूरी के बाद यह सिफारिश राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है।


आठ आरोपी - जीशान, अफजल, मारूफ, फहीम और ननकऊ, जावेद, शोएब और सैफ - हत्या और सांप्रदायिक दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं।


सीओ श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई इसी तरह की सिफ़ारिश को मंज़ूरी दिए जाने के बाद, 10 मार्च को पाँच अन्य आरोपियों पर इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।


पिछले साल 13 अक्टूबर को महाराजगंज में सांप्रदायिक झड़पें तब भड़क उठीं जब कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर दुर्गा प्रतिमा जुलूस के दौरान संगीत बंद करने को कहा। पुलिस ने बताया कि तीखी बहस के बाद दो समुदायों के बीच झड़प और पथराव हुआ।


पुलिस ने बताया कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब कथित तौर पर गोलियां चलाई गईं और एक स्थानीय निवासी राम गोपाल (22) को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।


हत्या के बाद हिंसा तेज हो गई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों सहित कई संपत्तियों को आग लगा दी गई। दंगाइयों और पुलिस बल के बीच भी झड़प हुई। स्थिति सामान्य होने में एक महीने से ज़्यादा का समय लगा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।


हिंसा के बाद पुलिस ने दूसरे समुदाय के दंगाइयों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य संपत्तियों में आग लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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